मनोरंजन कर विभाग
जनपद मुजफ्फरनगर


मनोरंजन कर विभाग ब्रिटिश राज से स्थापित है । नावल्टी सिनेमा मुजफ्फरनगर का सबसे पुराना सिनेमा गृह है। मनोरंजन कर विभाग द्वारा सिनेमा में फिल्म देखने हेतु आने वाले दर्शको को दिये जाने वाले टिकट पर शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर मनोरंजन कर की वसूली सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान में शासन की अधिसूचना सं0–1670/ 1671, 1672, 11–50 क0 नि0 –2009 एम (92) 2009 दिनंाक 04 सितम्बर 2009 के अनुसार अलग अलग टिकट दरों पर 30 प्रतिशत, 35 प्रतिशत एंव 40 प्रतिशत मनोरंजन कर वसूली का प्राविाान किया गया है। वर्तमान में 31 सिनेमागृह कार्यरत है आमोदगृहो से संग्रहित समस्त राजस्व को ‘‘0045 वस्तुओं तथा सेवाओं एवं अन्य कर शुल्क, 101 मनोरजन कर, 01 कर संग्रहण’’ के खाते में जमा कराया जाता है।
मनोरंजन कर का मुख्य ोत सिनेमागृह है इसके अतिरिक्त वीडियों सिनेमा,केबिल टी0वी0 नेटवर्क, टूरिंग सिनेमा, पूल गेम, वीडिया गेम, वीडियो सी0डी0 कैसेट–लाईब्रेरी, झूला, वाटर पार्क, हंसीघर, कटपुतली, कैबरे/फ्लोर शो आदि से भी मनोरंजन कर की वसूली की जाती है। सिनेमागृहों में वृद्धि किये जाने, तथा बन्द सिनेमाओं को पुन: चालू किये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश सं0 1650/11/क0नि0–6–2005 –बीस0– एम (106) /2005 दिनंाक 27.09.2005 सहायक अनुदान योजना जिसके अन्तर्गत 31 मार्च, 2010 तक लाइसेंस प्राप्त करना है, के अन्तर्गत सिनेमा बनाने की स्कीम जारी की गयी है जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–
1–इस योजना के अन्तर्गत पूर्ण रूप से बन्द सिनेमागृहो को तोडकर उसके स्थान पर प्रतिष्ठानों के साथ आध्ुानिक साज– सज्जा सहित छोटा सिनेमाहाल बनाया जाना सम्मलित है।
2–इस योजना के अन्तर्गत सिनेमा मालिक को उ0प्र0 चलचित्र नियमावली 1951के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित संनिरीक्षण शुल्क को राजकोष में जमा कराकर सिनेमा निर्माण की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
3–नगर निगम परिक्षेत्र नोएडा व ग्रेटर नोएडा में बनने वाले सिनेमा गृहों में अन्डरग्राउण्ड पार्किंग रखी जाने का प्राविधान है यह पार्किंग व्यवस्था आवश्यक पार्किंग नियमों के अतिरिक्त होगी।
4–इस योनना के तहत सिनेमाहाल प्रारम्भ होने के उपरान्त ही व्यवसायिक प्रतिष्ठान चालू किये जायेगे।
5–बन्द सिनेमागृह को तोडकर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ कम से कम 300 सीट का एक सिनेमा आवश्यक है जिसे किसी भी तल पर बनाया जा सकता है। बन्द सिनेमागृहों को तोडकर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ एक या एक अधिक सिनेमा बनाये जा सकते है।
6–इस योजना के अन्तर्गत उन्हीं सिनेमागृहो को अनुदान का लाभ 31.03.2009 तक निर्माण कार्य पूर्ण करके 31.03.2010 तक सिनेमा लाईसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।
7–इस योजना के अन्तर्गत प्रथम फिल्म प्रदर्शन के दिनंाक से 5 वर्ष तक सहायक अनुदान योजना का लाभ देय है।
8–इय योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले सिनेमागृहो को अनुदान की अवधि समाप्त होने के पश्चात अग्रिम 5 वर्षो तक सिनेमा का संचालन किया जाना आवश्यक है।
मल्टीप्लेक्स सिनेमागृहो मे वृद्धि के उद्देश्यों से शासन द्वारा शासनादेश सं0 1211/ 11 क0नि0 –6–2005 –बीस– आर (12)/98 टी0सी0 दिनंाक 12.11.2001 जारी किया गया है जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है।
1–यह योजना 01.04.2005 से 31.03.2009 तक लागू है।
2–इस योजना के अन्तर्गत उन सिनेमागृहो को भी सम्मिलित किया गया है जिन्होने पूर्व येाजना के अन्तर्गत 31.03.2005 तक लाईसेंस प्राप्त नहीं किये है।
इससे सम्बन्धित कोई भी अन्य वंाछित जानकारी सहायक मनोरंजन कर आयुक्त मुजफ्फरनगर के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

जनपद में नियुक्त अधिकारी –सहायक मनाेंरंजन कर आयुक्त
कार्यालय का पता –कलेक्ट्रेट परिसर मुजफ्फरनगर
कार्यालय का फोन न0––0131–2436208
विभागाध्यक्ष –मनाेंरजन कर आयुक्त, उ0प्र0
विभागाध्यक्ष के कार्यालय का पता –8वां तल जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
कार्यालय का फोन न0–0522–2286425

(नरेश बाबू)
सहायक मनाेंरंजन कर आयुक्त
मुजफ्फरनगर