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जिला मुजफरनगर
श्रम विभाग मुजफरनगर
श्रमिको एंव सेवायोजकों के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को बढावा देंने के
उद्देश्य से जनपद मुजफरनगर मे सहयक श्रमायुक्त एवं सहायक निदेशक कारखाना के
कार्यालय कार्यरत है जनपद मे उक्त कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार है-
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बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन गोष्ठी की फोटो गैलरी |
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कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत
कराखानों की पंजीयन/नवीनीकरण की प्रक्रिया |
1–कार्यरत कर्मचारी एवं प्रयुक्त अश्व शक्ति के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स
शुल्क ट्रेजरी चालान के द्वारा जमा किया जाता है, मूल चालान फार्म– 3
प्रतियों के साथ सहायक निदेशक कारखाना के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किया
जाता हैं।
2–नक्शा जिसमें भवन और लगी हुई मशीनो व उनके प्रमाण–पत्र की तीन प्रतियों
में क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किया जाता है और स्वीकृति के उपरान्त
लाईसेंस जारी किया जाता है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर से पहले सम्बन्धित कारखाने
द्वारा निर्धारित शुल्क में ट्रेजरी चालान और सम्बन्धित अभिलेखों को जमा
करने के उपरान्त अगले वर्ष के लिए लाईसेंस का नवीनीकरण कर दिया जाता है।
कारखाना अधिनियम कारखाने में कार्यरत और निकट मे रहने वाले लोगो के
स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा से सम्बन्धित है।
कारखाना अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली में कारखाने के पंजीयन/नवीनीकरण,
कर्मचारी के उपस्थिति व भुगतान अभिलेख रजिस्टर सुरक्षा उपायो का प्रतिपालन
श्रमिकों के लिए निर्धारित कार्य अवधि के घण्टे निर्धारित अवकाश आदि के
विभिन्न प्राविधान उल्लेखित है । इन प्राविधानो के उल्लंघन की दश में
कारखाना स्वामी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाती है और अपराध सिद्ध होने
पर एक लाख रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है इसके अतिरिक्त गम्भीर
दुर्घटना की स्थिति में जुर्माने की धनराशि कम से कम 25000/– होती है।
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